Skip to main content

सचिवालय ने मांगा जमीन का हिसाब देखें क्या है


 कृपया, उपरोक्त विषय के संबंध में जैसा कि आप संज्ञानित हैं, राज्य में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) प्रचलित है, जिसमें समय-समय पर उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किये गये हैं, यथाः उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2007 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 154 (4) (1) (क) में किये गये संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के आवासीय प्रयोजन हेतु बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।


उक्त के अनुक्रम में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007 की धारा 154 (4) (1) (क) के उल्लंघन के प्रकरणों में नियमानुसार परीक्षण करते हुए, यथोचित विधिक कार्यवाही किया जाना है तथा कृत कार्यवाही से राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाना है।


2. यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त अधिनियम की धारा 154 (4) (3) के अधीन अनुमति प्राप्त कर, क्रय की गयी भूमि का कतिपय क्रेताओं द्वारा निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है।


अतः इस संबंध में 'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा की धारा-154(4) (3) के अन्तर्गत दी गयी भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष जिन क्रेताओं द्वारा भूमि का निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया गया है. के संबंध में विवरण / सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें

4. अतः उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है. इसलिए उक्त के संबंध में आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है तथा उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।






Comments

Popular posts from this blog

रविदास जी ने लिया राहु के घर जन्म घर घर बाटी गई मिठाई

 आज ग्राम मूलदासपुर माजरा में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में रविदास लीला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संत रविदास जी के जन्म और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को मंचन के माध्यम से दर्शाया गया।  अभिनय में अभिषेक ने रविदास जी के पिता राहु का, शुभम ने माता कर्मा का और कुलदीप ने नारद मुनि का किरदार निभाया। पंडित की भूमिका में शिवराज, देवराज और निकेतन ने अभिनय किया, जबकि मुनेश ने स्वयं संत रविदास जी का किरदार निभाया।  कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उद्घाटनकर्ता तेलूराम, पूर्व इंजीनियर भेल हरिद्वार थे। इस आयोजन का संचालन रविदास समिति मूलदासपुर माजरा द्वारा किया गया, जिसमें छत्रपाल, मांगेराम, राजकुमार और सहदेव जैसे सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।  यह कार्यक्रम संत रविदास जी के संदेश और उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समानता और भक्ति के मार्ग को लोगों तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास था।

न्यू ईयर के कार्यक्रमों को लेकर होटल संचालकों के साथ मीटिंग

 आज दिनांक 28 दिसंबर 2024 को थाना बहादराबाद में चौकी शांतरशाह क्षेत्र के प्रमुख होटल रेस्टोरेंट के संचालक/प्रतिनिधियों की मीटिंग का आयोजन न्यू ईयर के आयोजन के संदर्भ  शाम 6:30 बजे चौकी शांतरशाह के सामने पतराम हवेली के कॉन्फ्रेंस हॉल  किया गया। जिसमें होटल सरोवर पोर्टिको, पतराम हवेली, होटल फ्रेश्को, होटल फोर लीफ, विलेज वाइव्स, छोटू महाराज, फूड कोर्ट, टैब बार एंड रेस्टोरेंट के प्रतिनिधि/संचालक उपस्थित रहे।न्यू ईयर के उपलक्ष्य में पतराम हवेली, विलेज वाइव्स, सरोवर पोर्टिको, टैब बार, होटल फोर लीफ में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं । पतराम हवेली में सिंगर सोनू अली मय आर्केस्ट्रा, व विलेज वाइव्स में सिंगर अखिल लाईव सिंगिंग के लिए आएंगे।

ग्राम पंचायत भूमि पर बनी कालोनी की सड़क व दीवार पर चला बुलडोजर

         बहादराबाद बढ़ेडी राजपूतान गांव में कॉलोनाइजर ने ग्राम समाज की जमीन कब्जा करके उस पर प्लॉटिंग कर काट दिए प्लॉट इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेश पर मौके पर पहुंचकर लेखपाल और एचआरडीए टीम ग्राम समाज की भूमि की पैमाईश करा कर कॉलोनाइजर से कब्जामुक्त कराया रुड़की तहसील के लेखपाल अनुज यादव का कहना है कि बढ़ेड़ीं राजपूतान के गांव एक कालोनी के बीच में खाता संख्या 1224 खसरा संख्या 595/1561 का रकवा 0.1640 हे. राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-1 नई परती (परती जदीद) राजस्व अभिलेखों में जमीन दर्ज है। मगर कॉलोनाइजर को कई बार मना करने के बावजूद उस पर कब्जा कर आवासीय प्लॉट, सड़क निर्माण और चारदीवारी कर दी। कॉलोनाइजर ने उस जमीन पर लगभग 7 फीट ऊची बाउंड्री बनवाकर ग्राम समाज की ज़मीन की घेराबंदी कर दी ।  कई बार तहसील प्रशासन के मना करने के बावजूद भी जब कॉलोनाइजर ने कब्जा नहीं छोड़ा तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेश पर टीम गठित कर जमीन पर हुए अवैध कब्जे का ध्वस्तीकरण कराया गया । जिसमें मौके पर जेसीबी बुलवाकर जमीन से बिछी सड़क को उखाड़ दिया दीवार को गिरा...