ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में 2 व 3 मई को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण हेतु वृहद्ध स्तर पर कैम्पों का आयोजन
हरिद्वार 01 मई, 2025 जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि समान नागरिक संहिता 2025 के तहत् दिनांक 26 मार्च, 2010 के पश्चात जनपद के विवाहित सभी व्यक्यिों को यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में 2 व 3 मई को यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण हेतु वृहद्ध स्तर पर कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में आयोजित कैम्पो में अधिक से अधिक लोगों के पंजीकरण हेतु एवं पंजीकरण के दौरान सम्बन्धित व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने हेतु सभी क्षेत्रीय कार्मिकों को कैम्प हेतु सकिय व परिणामजनक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि एक निश्चित निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर पंजीकरण हेतु शुल्क रू0 250.00 मात्र व सी०एस०सी० को देय शुल्क रु० 50.00 कुल रू० 300.00 निर्धारित है, इसके पश्चात लोगों को रू0 10,000. (दस हजार मात्र) तक विलम्ब शुल्क भी देना पड़ेगा और सभी सब रजिस्ट्रारों द्वारा ऐंसे पात्र छूटे हुए व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किया जायेगा। जिला...